
कैब चालक को अगवा कर हत्या में तीन को उम्रकैद
गुरुग्राम में कैब चालक जयपाल का अपहरण कर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों साकिब अंसारी, पंकज सिंह और प्रिंसपाल को दोषी ठहराया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों ने जयपाल को लिफ्ट देने के बहाने हत्या की थी।
गुरुग्राम। कैब चालक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने साकिब अंसारी, पंकज सिंह और प्रिंसपाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 23 नवंबर 2019 को सांई टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले सुरजन सिंह चौहान ने पुलिस चौकी अंसल टाउनशिप में अपने टैक्सी ड्राइवर जयपाल निवासी बुडेका, यूपी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि जयपाल 21 नवंबर 2019 की रात करीब 10 बजे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक व्यक्ति को पालम विहार छोड़कर निकला था, लेकिन वह वापस अपने निवास शिशपाल विहार या साइबर सिटी नहीं लौटा।
पुलिस टीम ने इस मामले में 19 दिसंबर 2019 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पालम विहार एरिया से टैक्सी चालक जयपाल से लिफ्ट मांगी थी। लिफ्ट लेने के बाद उन्होंने मौका पाते ही कार चालक के गले पर ब्लेड से हमला किया और फिर कंबल से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत अपराधियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साक्ष्य मिटाने और लूट के तहत सात-सात साल की कैद और 25-25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।

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