
सोसाइटी में फायर उपकरण का मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा
अदालत से: -सेक्टर-109 स्थित ब्रिस्क लुंबनी सोसाइटी में बिल्डर पुराने फायर उपकरणों को नहीं बदला एसडीएम कोर्ट की ओर से बिल्डर से मामले में मांगी फायर स
गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-109 स्थित ब्रिस्क लुंबनी सोसाइटी में बिल्डर पुराने फायर उपकरण नहीं बदलने का मामला गुरुग्राम एसडीएम कोर्ट पहुंच गया है। सोसाइटी के 250 से अधिक परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। एसडीएम की ओर से दमकल विभाग और बिल्डर से मामले में मांगी फायर सुरक्षा की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सोसाइटी निवासी गौरव प्रकाश ने कहा कि सोसाइटी के फ्लैटों पर कब्जा दिये हुए नौ साल हो गए हैं। सोसाइटी में लगे फायर उपकरण जर्जर और पुराने हो चुके हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर फायर विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। जिसके बाद विभाग की ओर से एसडीएम कोर्ट में सोसाइटी के पुराने फायर उपकारण नहीं बदलने की याचिका लगाई। जिस पर एसडीएम कोर्ट की ओर से बिल्डर से जवाब मांगा गया है। 22 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। सोसाइटी निवासियों को चिंता बनीं: सोसाइटी में पुराने फायर उपकरणों (जैसे अग्निशामक यंत्र) को न बदलने से जान-माल का बड़ा खतरा बना है, क्योंकि आधुनिक मानकों के अनुरूप नहीं होते। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि तुरंत निरीक्षण करना, खराब उपकरणों को हटाना, नए और प्रमाणित उपकरण लगाना और नियमित रखरखाव (हर 10-12 साल में बदलने और मासिक जांच) सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होने से चिंता का विषय है।

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