
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव के परिवार को मिलेगा 72.86 लाख का मुआवजा
गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए 39 वर्षीय दीपक केशव द
गुरुग्राम। गुरुग्राम के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए 39 वर्षीय दीपक केशव देव शर्मा के परिजनों को 72.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी, बस मालिक और चालक संयुक्त रूप से इस राशि का भुगतान करेंगे। तेज रफ्तार बस ने ली थी जान घटना सात अक्तूबर 2020 की है। एक निजी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत दीपक अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। सेक्टर-37 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अनियंत्रित बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
चश्मदीदों के अनुसार, बस चालक बेहद लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्याज के साथ मिलेगी राशि न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए न केवल मुआवजे की राशि तय की, बल्कि यह भी आदेश दिया कि याचिका दायर करने की तिथि से इस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। इससे पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। अदालत ने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे के बंटवारे का स्पष्ट खाका तैयार किया है। पत्नी सोनम शर्मा को कुल राशि का 45 प्रतिशत। बच्चा को कुल राशि का 25 प्रतिशत, माता-पिता को 15-15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रहेगी।

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