
लघु औद्योगिक इकाइयों सस्ती दर पर बिजली मिलेगी
गुरुग्राम में लघु औद्योगिक इकाइयों को बिजली की दर में दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी डीएचबीवीएन द्वारा सी और डी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई है। योजना का उद्देश्य माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को मदद करना है। सभी पात्र इकाइयों के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
गुरुग्राम। लघु औद्योगिक इकाइयों को कम दर से बिजली मिलेगी। उन्हें बिजली दर में दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सी और डी श्रेणी में शामिल औद्योगिक इकाईयों के लिए बिजली टैरिक में सब्सिडी लागू की है। सोमवार को डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को इस सब्सिडी योजना को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिंह ने बताया कि यह सब्सिडी योजना हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तरफ से 29 जुलाई, 2021 को अधिसूचित की गई थी।
इसके अंतर्गत माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज को डी श्रेणी ब्लॉकों में 40 किलोवाट तथा सी श्रेणी ब्लॉकों में 30 किलोवाट तक की कनेक्टेड लोड सीमा पर दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली सब्सिडी प्रदान जाती है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी केवल पात्र माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज को ही प्रदान की जाए। इसके लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अपात्र इकाई को सब्सिडी दी गई है तो योजना की धारा-सात (दंडात्मक प्रावधान) के तहत उक्त राशि की वसूली कर उसे एमएसएमई विभाग के पास जमा कराया जाएगा। सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एमएसएमई विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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