धर्म सिंह छोक्कर की जमानत याचिका खारिज

Dec 19, 2025 11:32 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम में ईडी ने पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर को गिरफ्तार किया है। उन पर घर खरीदारों के करोड़ों रुपये डकारने और धनशोधन के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और गैर-जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए।

धर्म सिंह छोक्कर की जमानत याचिका खारिज

गुरुग्राम। घर खरीदारों के करोड़ों रुपये डकारने और धनशोधन के गंभीर आरोपों में ईडी के द्वारा गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। स्पेशल जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच के प्रति आरोपी के असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार छोक्कर और उनके परिवार ने माहिरा होम्स के नाम पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फर्जी बैंक गारंटी और दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस हासिल किए थे। इस दौरान करीब 600 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है, जो घर खरीदारों ने अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए थे।

ईडी ने लंबी फरारी के बाद इसी साल पांच मई को उन्हें दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की दलीलें हुईं बेअसर अदालत में छोक्कर के वकील ने तर्क दिया कि 2021 में सुशांत लोक थाने में दर्ज मामले की चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। साथ ही यह भी दावा किया गया कि गबन के समय वे माहिरा ग्रुप के निदेशक नहीं थे। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। वहीं ईडी की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है। माहिरा होम्स के नाम से उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्रुप हाउसिंग के नाम पर लाइसेंस लिए गए थे। आरोपी के खिलाफ कई गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे,लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते कहा कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता ने एजेंसी के साथ असहयोग करने, अदालत के समन से बचने और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तो जांच प्रक्रिया से जानबूझकर बचने के कारण उसकी गिरफ्तारी का निर्देश भी दिया था। जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी और उच्च न्यायालय ने भी इस अस्वीकृति को बरकरार रखा है।

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