एससीओ के निर्माण पर रोक लगाने की याचिका कोर्ट ने की खारिज
गुरुग्राम में जिला अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर सेक्टर-53 में एससीओ के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। सरस्वती सोसाइटी के निवासियों ने याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने बताया कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है और सोसाइटी के लिए अलग रास्ता उपलब्ध है।

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर सेक्टर-53 में बन रहे एससीओ (शॉप कम ऑफिस) के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। रोक की मांग सरस्वती सोसाइटी निवासियों की तरफ से की गई थी। यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन उदिति मित्तल की अदालत ने दिया है। अजीत कुमार यादव की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि सेक्टर-53 में जिस जगह पर एससीओ का निर्माण किया जा रहा है। वह रास्ता उनकी सोसाइटी निवासी आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्हें सोसाइटी में आने के लिए परेशानी होगी।एचएसवीपी
की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि एससीओ का निर्माण कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह प्राधिकरण की तरफ से अलॉट की गई है। यह कार्य हाल में ही शुरू नहीं किया गया। करीब छह से सात महीने से निर्माण कार्य चल रहा है। सोसाइटी जाने के लिए निवासियों के पास अलग से रास्ता है। वहीं रास्ता उनके प्लॉन में है।
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