Corruption Case Food Supply Officer Granted Anticipatory Bail by Punjab and Haryana High Court भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को मिली जमानत, Gurgaon Hindi News - Hindustan
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भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को मिली जमानत

फॉलोअप:गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भ्रष्टाचार मामले में फरार चल रहे खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत जमानत

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवWed, 14 May 2025 11:27 PM
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भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को मिली जमानत

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भ्रष्टाचार मामले में फरार चल रहे खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत जमानत मिल गई। जबकि इससे पहले आरोपी की जमानत याचिका गुरुग्राम जिला कोर्ट से रद्द हो गई थी। इस मामले में दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसीबी की टीम इस मामले में जांच कर रही है और साक्ष्यों को जुटा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दे कि 16 अप्रैल को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने कथित तौर पर राशन डिपो धारक से आईफोन,एप्पल की घड़ी और अपने घर के लिए एयर कंडीशनर(ऐसी) रिश्वत के तौर पर लिया।

इसके अलावा राशन डिपो होल्डर को मिलने वाले कमीशन का 10 प्रतिशत हिस्सा भी अधिकारियों के द्वारा लेने का आरोप है। शिकायत मिलने पर एसीबी अधिकारियों ने जांच करने के बाद 16 अप्रैल को खाद्य आपूर्ति विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता डिपो धारक रूपेश कुमार ने एसीबी को शिकायत में बताया कि अधिकारियों के द्वारा बीपीएल परिवारों को राशन वितरण में अनियमितता करने के लिए मजबूर किया। डिपो धारकों पर सरकार द्वारा जारी कमीशन के बदले 10 प्रतिशत कमीशन देने का दबाव बनाया जाता है। आरोप लगाया कि एएफएसओ सभी डिपो धारकों से यह कमीशन वसूलते हैं। इंस्पेक्टर को दो प्रतिशित एएफएसओ तीन प्रतिशत और डीएफएसई पांच प्रतिशित लेते हैं।

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