दुष्कर्म मामले में दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित
गुरुग्राम। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज...
गुरुग्राम। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
जानकारी के अनुसार गत वर्ष 18 नवंबर को शीतला कॉलोनी की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। कपड़ों पर प्रेस करने का काम करती है, उसका पति वाहन चालक है। ढाई वर्ष पूर्व जब वह अपनी दुकान पर कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तब उसके पास नरेंद्र नाम का युवक आया। वह पहले बजघेड़ा में उनके पड़ोस में ही रहता था। उसने उसे खाने के लिए प्रसाद दिया, जिसको खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह अपने किराए के मकान में चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसके मकान पर नरेंद्र आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। धमकी देकर वह उसे समय-समय पर बुलाता रहा और दुष्कर्म करता रहा। मना करने पर वह उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने गुरुवार आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।