
फ्लैट निर्माण में देरी, बिल्डर ब्याज देगा
गुरुग्राम में फ्लैट निर्माण में देरी पर बिल्डर ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को हर महीने ब्याज देने का आदेश दिया गया है। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने कहा कि 30 मई, 2022 के बाद से...
गुरुग्राम। फ्लैट निर्माण में देरी पर बिल्डर को हर महीने ब्याज देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के सदस्य अशोक सांगवान ने ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इस कंपनी ने सेक्टर-109 में ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स को लांच किया था। आठ साल बीतने के बाद भी फ्लैट मालिकों को कब्जा नहीं दिया है। पिछले साल पिंकी और ओजस्वी यादव ने हरेरा में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि इस बिल्डर ने साल 2016 में किफायती आवास योजना के तहत सोसाइटी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस लिया था।

मई, 2017 में उसे आवंटन पत्र जारी हुआ था। साल 2018 में बिल्डर-बायर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 30 मई, 2022 को इस बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि फ्लैट का कब्जा दिलवाया जाए। निर्माण में देरी पर ब्याज दिलवाया जाए। लेबर सैस, वैट, वर्क कांट्रेक्ट टैक्स और पावर बैकअप चार्ज पर स्टे दिया जाए। इस मामले में बिल्डर ने पक्ष रखा कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) की तरफ से हर साल तीन महीने तक निर्माण बंद रहने और कोविड-19 के कारण करीब 36 महीने तक निर्माण बंद रहा। उनके बैंक खातों को फ्रीज किया हुआ है। इसके हटने के बाद परियोजना को कब तक पूरा किया जा सकेगा, इसकी तिथि निर्धारित होगी। हरेरा सदस्य अशोक सांगवान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिए कि मई, 2022 के बाद से फ्लैट का कब्जा देने में देरी की एवज में हर साल 11.10 प्रतिशत के हिसाब से 90 दिन के अंदर ब्याज दिया जाए। यदि शिकायतकर्ता की कोई पेमेंट बाकी है तो उसे 60 दिन के अंदर दी जाए। लेबर सैस और वर्क कांट्रेक्ट टैक्स नहीं लिया जाए। बिल्डर-बायर समझौते के अलावा कोई राशि वसूल नहीं की जाए।

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