Gurgaon News: बिजली के औसत बिलों में कमी नहीं आने पर कार्रवाई होगी

हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली के औसतम बिलों में कमी नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त निर्देश बुधवार को डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम

Gurgaon News: बिजली के औसत बिलों में कमी नहीं आने पर कार्रवाई होगी

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली के औसतम बिलों में कमी नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त निर्देश बुधवार को डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों की बैठक में जारी किए। उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने व प्रत्येक मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डीएचबीवीएन में 31 अगस्त तक करीब दो लाख 41 हजार औसत एवं प्रोविजनल बिलों के मामले लंबित थे। इनमें से अब तक 17 हजार 874 मामलों का निपटारा हुआ है। करीब दो लाख 23 हजार मामले लंबित हैं। दिल्ली जोन में लंबितदिल्ली जोन में पलवल में 34 हजार 849, फरीदाबाद में 33 हजार 985, गुरुग्राम-एक में 14 हजार 399, गुरुग्राम-दो में 11 हजार 361, नारनौल में नौ हजार 356 व रेवाड़ी में पांच हजार 703 मामले लंबित हैं।

लगभग 80 हजार मामले डिफेक्टिव मीटर के हैं, जिनको तुरंत बदलने की आवश्यकता है। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि यह संख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि नई बिलिंग साइकिल में मीटर रीडिंग दोषपूर्ण के नए मामले शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सभी एसई को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इन मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को केवल दैनिक प्रगति दर्ज करने के बजाय लंबित मामलों के वास्तविक कारणों की पहचान, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने व उपभोक्ताओं के बिल संबंधी मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे औसत एवं प्रोविजनल बिलों की स्थिति के साथ-साथ निगम के अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन मानकों जैसे नए जारी कनेक्शन की बिलिंग शुरू करना, सोलर के कनेक्शन की समय पर बिलिंग, बिलिंग बंद मामले, हाई बिल मामलों का निवारण, लंबित मीटरिंग व बिलिंग शिकायत निवारण सीएम टूल की पेंडेंसीज़ आदि की भी समीक्षा करेंगे। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने सर्कल में लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और प्रदर्शन में ठोस सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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