ग्रेटर नोएडा: बीते 16 दिन में 54,000 sqm अवैध जमीन पर एक्शन, 100 फ्लैट भी सील; कहां हुई कार्रवाई?

Feb 07, 2026 05:52 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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पिछले 16 दिनों से चल रहे इस अभियान में खेड़ा चौगानपुर, भनौता, हैबतपुर, चिपियाना खुर्द और रोहिल्लापुर क्षेत्र में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई के तहत 100 फ्लैटों वाले आठ अवैध आवासीय टावरों को भी सील किया गया और कई अवैध स्ट्रक्चर को भी गिराया गया।

ग्रेटर नोएडा: बीते 16 दिन में 54,000 sqm अवैध जमीन पर एक्शन, 100 फ्लैट भी सील; कहां हुई कार्रवाई?

ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएनआईडीए) ने हिंडन नदी के डूब क्षेत्र और आसपास के पांच गांवों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बीते दो हफ्तों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने अतिक्रमण वाली 54,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है तो वहीं 100 फ्लैटों को भी सील किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पिछले 16 दिनों से चल रहे इस अभियान में खेड़ा चौगानपुर, भनौता, हैबतपुर, चिपियाना खुर्द और रोहिल्लापुर क्षेत्र में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई के तहत 100 फ्लैटों वाले आठ अवैध आवासीय टावरों को भी सील किया गया और कई अवैध स्ट्रक्चर को भी गिराया गया।

कई अवैध स्ट्रक्चर को भी गिराया गया।

NGT द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर

ताजा कार्रवाई की बात करें तो अथॉरिटी की टीम ने शुक्रवार को हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित हैबतपुर गांव के शिवम एन्क्लेव में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में लगभग 7,000 वर्ग मीटर अतिक्रमण वाली भूमि को खाली कराया गया जबकि 28 जनवरी को इसी गांव में लगभग 6,000 वर्ग मीटर अवैध जमीन पर एक्शन लिया गया था। जीएनआईडीए के महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर की गई है। आपको बता दें कि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील हिंडन डूब क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है।

कहां-कहां हुई कार्रवाई?

बीते 16 दिनों में चिपियाना खुर्द में 2,000 वर्ग मीटर जमीन, रोहिल्लापुर में 18,000 वर्ग मीटर जमीन, भनौता में 10,000 वर्ग मीटर जमीन तो खेड़ा चौगानपुर में बिना नक्शा पास कराकर बनाए गए 8 टावरों को सील किया गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

लोगों से की गई ये अपील

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित क्षेत्रों में बिना अनुमति के निर्माण की अनुमति नहीं है। उन्होंने खरीदारों से अपील की है कि वे कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले जीएनआईडीए के विभाग से जमीन के रिकॉर्ड और अप्रूवल की जांच जरूर करें।

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लेखक के बारे में

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मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें

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