सामूहिक शादी योजना में 15 जून तक होंगे आवेदन
गाजियाबाद, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना में 15 जून तक आवेदन

गाजियाबाद, मोहित शर्मा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना में 15 जून तक आवेदन होंगे। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि योजना में सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाता है। पहले योजना में सरकार की ओर से प्रति शादी पर 51 हजार की धनराशि खर्च की जाती थी। वहीं, अब इसके स्थान पर एक लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। योजना में पहले आवेदन कर्ताओं की अधिकतम आय की सीमा दो लाख थी, वहीं उसके स्थान पर अब आय की सीमा को बढ़कर तीन लाख रुपये किया गया है। योजना में 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में डाले जाएंगे और कन्या के वस्त्र, आभूषण, गिफ्ट इत्यादि पर 25 हजार रुपये खर्च किए जाने है।
इसके अलावा 15 हजार रुपये शादी के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। योजना में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। योजना में कन्या के अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
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