उधार नहीं लौटाने पर कारोबारी समेत तीन पर होगा मुकदमा
गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता। अदालत ने मकान खरीदारी के लिए उधार के 61 लाख रुपये नहीं लौटाने पर आरोपी कारोबारी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश...
-उधार लिए 61 लाख रुपये नहीं लौटाने का मामला
-पड़ोसी कारोबारी ने अदालत में दी है अर्जी
गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता। अदालत ने मकान खरीदारी के लिए उधार के 61 लाख रुपये नहीं लौटाने पर आरोपी कारोबारी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए। आरोपियों में कारोबारी का बेटा और पत्नी शामिल है। इस संबंध में पड़ोसी गैस कारोबारी ने अदालत में अर्जी डाली थी।
धोखाधड़ी के शिकार गैस कारोबारी अब्दुल सत्तार स्वर्णजयंती पुरम के निवासी हैं। उनका डासना गेट बाजार में गैस का काम है। उनके अधिवक्ता विनय उपाध्याय ने बताया कि अदालत में दी अर्जी मुताबिक पड़ोसी दुकानदार अनवर बीते 20 अक्टूबर 2018 को अपनी पत्नी और बेटा के साथ सत्तार की दुकान पर आया था। अनवर ने डासना गेट मोहल्ले में एक मकान खरीदने के लिए 61 लाख रु उधार मांगे। अधिवक्ता ने बताया कि पड़ोसी कारोबारी पर सत्तार ने भरोसा कर बैंक के माध्यम से 61 लाख रुपये दे दिया। करीब दो वर्ष बाद भी अनवर ने रुपये नहीं लौटाए। तब 15 दिसंबर 2020 को अब्दुल सत्तार ने अनवर से तकादा किया। आरोप है कि अनवर और उसके बेटे नहीम ने गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर दुकान से भगा दिया। उपाध्याय ने पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखने पर अदालत में अर्जी दी थी। इसमें आरोपियों अनवर, उसका बेटा नहीम और पत्नी समशिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश देने की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।