बंगाल से नकली नोटों की तस्करी करने वालों को दस-दस वर्ष की कैद
सीबीआई की विशेष अदालत से पश्चिम बंगाल से नकली नोटों की तस्करी और चलाने वाले चार दोषसिद्ध अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बंगाल से ट्रेनों से तस्करी करने के दोनों आरोपियों...
अदालत
फैसला
- बंगाल से आने वाली ट्रेनों से तस्करी कर कमाई करते थे
-एक दिन पहले अदालत ने चार तस्करों को दोषी ठहराया था
-मालदा से दो लाख सैंतीस हजार रुपये लेकर आए थे
सीबीआई की विशेष अदालत से पश्चिम बंगाल से नकली नोटों की तस्करी और चलाने वाले चार दोषसिद्ध अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बंगाल से ट्रेनों से तस्करी करने के दोनों आरोपियों को सवा-सवा लाख रुपये और मुरादाबाद में नोटों को खपाने वाले दो अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की अदालत में शुक्रवार को नकली नोटों के गोरखधंधे में दोषी ठहराए चारों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर बहस। सीबीआई के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बंगाल से मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में नकली नोटों की ट्रेनों की तस्करी और चलाने के अनैतिक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से अभियुक्तों को कम सजा देने की गुजारिश की।
विशेष अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद दोषी चारों अभियुक्तों इब्राहिम, अमीर हुसैन, वाहिद और अफाजुल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बताया कि 28 फरवरी 2014 को मुरादाबाद जंक्शन पर मालदा से दिल्ली आ रही फरक्का एक्सप्रेस से जीआरपी ने इब्राहिम और अमीर हुसैन को दो लाख 37 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। ट्रेनों से नकली नोटों की तस्करी के आरोपी दोनों अभियुक्तों को सवा-सवा लाख और मुरादाबाद में तस्करों से नकली नोट लेकर चलाने वाले दोषी दोनों अभियुक्तों वाहिद और टिक्का उर्फ अफाजुल को एक-एक लाख का अर्थदंड सुनाया गया है।