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एनआरएचएम घोटाला: सेवानिवृत सीएमओ ने किया समर्पण, जमानत

एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में सेवानिवृत सीएमओ ने सीबीआई की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त पर...

एनआरएचएम घोटाला: सेवानिवृत सीएमओ ने किया समर्पण, जमानत
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादWed, 07 Mar 2018 09:24 PM
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शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान करीब पांच लाख के घोटाले का आरोप

स्वास्थ्य विभाग के लिए दवा खरीदारी में किया था लाखों का घपला

एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में सेवानिवृत सीएमओ ने सीबीआई की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त पर शाहजहांपुर में सीएमओ व अन्य परिवार कल्याण के पद पर तैनाती के दौरान साढ़े 18 लाख रुपये के घोटाले का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन सीएमओ समेत पांच आरोपी बनाए हैं।

बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में घोटाले के आरोपी पूर्व सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने समर्पण कर दिया। पहले उनके अधिवक्ता ने विशेष अदालत में अभियुक्त अशोक कुमार के समर्पण का प्रार्थना पत्र दिया था। दोपहर बाद अभियुक्त ने समर्पण कर दिया। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने बताया कि एनआरएचएम योजना की राशि से वर्ष 2010-11 की अवधि में शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में घोटाला हुआ था।

सीबीआई के आरोप पत्र में शाहजहांपुर के तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण डॉ. अशोक कुमार समेत पांच आरोपी बनाया गया था। इनपर बाजार दाम से महंगी दामों पर दवा खरीदारी करके 18.56 लाख रुपये के घपले का आरोप है। लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले डॉ. अशोक कुमार दिसंबर 2012 में सेवानिवृत हो चुके हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद डॉ अशोक कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आदेश किया कि अभियुक्त के अदालत में समर्पण करने के दिन ही उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाए। विशेष अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सशर्त्त जमानत देने के आदेश दिए। अदालत ने अभियुक्त को उनके हिस्से के आरोपित 3.70 लाख रुपये चार सप्ताह के भीतर जमा कराने के आदेश दिए गए।

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