नए साल का जश्न : हुड़दंग, स्टंटबाजी और छेड़छाड़ करने वाले जेल जाएंगे
गाजियाबाद में नए साल के जश्न के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस 26 स्थानों पर चेकिंग कर रही है और अकेली...

गाजियाबाद। नए साल के जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंटबाजी और छेड़छाड़ करने वाले जेल जाएंगे। हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके तहत 26 दिसंबर से कमिश्नरेट में 26 स्थानों पर चेकिंग चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि 31 दिसंबर की रात को होटलों, रेस्तरां और बार के बाहर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग करेगी। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरते साल को अलविदा और नए साल के आगमन की खुशी में प्रतिवर्ष जश्न मनाया जाता है। 31 दिसंबर की रात से एक जनवरी की सुबह तक जश्न का सिलसिला चलता है। नववर्ष के चलते इस बार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बताया कि 31 दिसंबर और एक जनवरी को छह हजार से अधिक पुलिसकर्मी सड़क पर रहेंगे। नए साल के जश्न की आड़ में शराब पीकर हुड़दंग काटने या सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले जेल जाएंगे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 26 दिसंबर से कमिश्नरेट में 26 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग चल रही है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों तथा संदिग्ध लोगों को चेक किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक चेकिंग प्वाइंट पर कम से कम दस पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनमें से पांच उपनिरीक्षक रैंक के पुलिसकर्मी हैं।
छत या बोनट पर बैठकर रील बनाने वालों पर होगी सख्ती
पुलिस आयुक्त ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के अलावा गाड़ी की छत या बोनट पर बैठकर रील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं व बच्चियों के साछ छेड़छाड़ करने वालों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस आयुक्त का कहना है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाएं। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगी। पुलिस आयुक्त के मुताबिक दिल्ली तथा आसपास के जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
आज रेस्तरां, होटल और बार के बाहर चेकिंग करेगी पुलिस
पुलिस आयुक्त ने बताया कि 31 दिसंबर को जिन रेस्तरां, होटल, बार आदि में नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित होगा, वहां निकास द्वार पर पुलिसकर्मी ब्रीथ एनेलाइजर के साथ तैनात रहेंगे। पुलिसकर्मी ब्रीथ एनेलाइजर से वाहन चालकों को चेक करेगी। जो वाहन चालक नशे में पाए जाएंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट में दस हजार रुपये जुर्माने तथा छह माह के कारावास की सजा का प्रावधान है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि मॉल, मल्टीप्लेक्स तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसबल तैनात रहेगा।
अकेली महिलाओं को घर तक एस्कॉर्ट करेगी पुलिस
पुलिस आयुक्त ने बताया कि अपने कार्यस्थल से या कार्यक्रम स्थल से अकेले घर जाने वाली महिलाएं डायल-112 पर फोन करके पीआरवी की मदद ले सकती हैं। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी अकेली महिला को उनके घर तक एस्कॉर्ट करेंगे। इसके अलावा नए साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर भीड़ उमड़ती है, लिहाजा एक जनवरी को मंदिरों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी।
नए साल को लेकर 27 बड़े आयोजनों के आवेदन आए
पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बताया कि नए साल पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तीनों जोन में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 आयोजनों को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जबकि मानक पूरे न होने के कारण दो आयोजनों को अनुमति नहीं दी गई है। बाकी बचे आठ आवेदनों को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मानकों की जांच की जा रही है। मानक पूरे मिलने पर अनुमति प्रदान कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जिन आयोजनों को अभी तक अनुमति दी गई है, उनमें से नगर जोन के नौ, ट्रांस हिंडन जोन के सात तथा ग्रामीण जोन का एक आयोजन है। निरस्त किए गए दोनों आवेदन सिटी जोन के हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोसाइटियों तथा कॉलोनियों के अंदर होने वाले आयोजनों को पुलिस से अनुमति लेने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है।
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