नई सर्किल दर अगले हफ्ते लागू होने की उम्मीद
गाजियाबाद में सर्किल रेट की नई दर अगले सप्ताह लागू हो सकती हैं। प्रशासन ने आपत्तियों का निस्तारण कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। नई दरों में आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि भूमि के लिए 10 से 40 प्रतिशत तक की...

गाजियाबाद। जिले में सर्किल रेट की नई दर अगले सप्ताह लागू हो सकती हैं। जिला प्रशासन ने आपत्तियों का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उम्मीद है कि शासन से अनुमति मिलते ही अगले सप्ताह सर्किल रेट की नई दर लागू कर दी जाएगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई दरों में 10 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह वृद्धि आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि भूमि सहित तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। बढ़े हुए सर्किल रेट से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं संपत्ति खरीदने वालों को स्टांप शुल्क में अधिक राशि चुकानी पड़ेगी।
हरनंदीपुरम के मामले में फंसा है पेच जिला प्रशासन के अनुसार, हरनंदीपुरम क्षेत्र में कुछ खसरा नंबरों के सर्किल रेट को लेकर विवाद बना हुआ है। इन खसरा नंबरों पर दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, क्योंकि संबंधित भूमि पर हरनंदीपुरम को बसाना है। इन खसरों की जमीन का जीडीए को अधिग्रहण करना है। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। अब प्रशासन ने इस पर शासन से गाइडलाइन मांगी है, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 53 आपत्तियों का किया गया निस्तारित नए सर्किल रेट के प्रस्ताव पर कुल 53 आपत्तियां आई थीं, जिनमें से हरनंदीपुरम के छोड़ बाकी सभी का निस्तारण कर दिया गया। राजस्व विभाग का कहना है कि शासन से दिशा-निर्देश पर इसके मामले को छोड़ बाकी क्षेत्र के लिए नई सर्किल दरें लागू का जा सकती हैं। 10 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में सर्किल रेट में औसतन 10 से 25 प्रतिशत, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के सर्किल रेट में भी मामूली बढ़ोतरी की गई है। नए सर्किल रेट की दरे तय कर ली गई है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से दिशा निर्देश मिलते ही इनको लागू कर दिया जाएगा। -रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी
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