बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद
मुरादनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई थी घटना दोषी पर एक लाख 20

मुरादनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई थी घटना दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगायागाजियाबाद, सजीव वर्मा।दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त पर पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। 19 अप्रैल 2024 को बच्ची घर से बिस्किट खरीदने के लिए निकली थी। आरोप है कि रास्ते में ही पड़ोस में ही रहने वाला विशाल त्यागी नाम का युवक मिल गया और वह बच्ची को लेकर पास में ही एक खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म करने के बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर बच्ची के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशाल त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश पूनम की अदालत में इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में विशाल को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त विशाल त्यागी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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