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विवाहिता से दुष्कर्म, कुकर्म मामले में मुकदमा के आदेश

अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म और कुकर्म करने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। घटना की साजिश में महिला का पति भी आरोपी...

विवाहिता से दुष्कर्म, कुकर्म मामले में मुकदमा के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादThu, 14 Mar 2019 09:30 PM
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अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म और कुकर्म करने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। घटना की साजिश में महिला का पति भी आरोपी है।

गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविंद्र प्रसाद गुप्ता की अदालत से यह आदेश दिया गया। अधिवक्ता मनोज नागवंशी ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2013 में दिल्ली के नंदनगरी निवासी से की थी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल में विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। बीते वर्ष चार जून 2018 को महिला का पति उसे लेकर हरिद्वार घूमने गया था। वहां पति का पड़ोसी दोस्त मिला। पति ने पत्नी से पड़ोसी युवक के साथ संबंध बनाने दबाव बनाया। आरोप है कि महिला के इंकार करने पर पति और युवक कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म कर अश्लील वीडियो क्लिप बना ली। दोनों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भविष्य में भी अन्य युवकों से संबंध बनाने की धमकी दी देंगे। इससे डरी-सहमी महिला लौटने के बाद मायके में परिजन को इसकी शिकायत दी। आरोप यह भी है कि परिजनों की शिकायत पर साहिबाबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तब अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।

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अपहरण मामले में होगा मुकदमा

सीजेएम कोर्ट ने किशोरी को अगवा करने के मामले में पड़ोसी युवक पर मुकदमा करने के आदेश दिए। आरोप है कि युवक घर से चाचा की तबियत खराब होने की बात कहकर किशोरी को साथ ले गया था।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की घटना है। घर में महिला और बेटी अकेली थी। तभी पड़ोसी अखिलेश घर पर आकर क हा कि किशोरी केचाचा की तबीयत खराब है, वह बेटी को चाचा के पास छोड़ देंगे। इसी बहाने किशोरी को अगवा कर ले गया था।

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