बैंक की लगाई सील तोड़कर मकान पर कब्जा किया
गाजियाबाद में सरफेसी एक्ट के तहत कुर्क किए गए मकान की सील तोड़कर मकान मालिक राजकुमार ने अवैध कब्जा कर लिया। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की शिकायत पर नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया...

गाजियाबाद। नगर कोतवाली क्षेत्र में सरफेसी एक्ट के तहत कुर्क किए मकान की सील तोड़कर मकान मालिक द्वारा अवैध कब्जा करते हुए उसमें रहने का मामला सामने आया है। बैंक की शिकायत पर नगर कोतवाली में तैनात दरोगा ने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। नगर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक अशपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से सिद्धार्थ सिन्हा ने शिकायत दी थी। उसमें बैंक द्वारा कुर्क संपत्ति की सील तोड़कर उस पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि एडीएम वित्त एवं राजस्व ने एक सितंबर 2022 को शिवालिक बैंक को दौलतपुरा निवासी राजकुमार के मकान पर कब्जा करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को बैंक ने डीसीपी सिटी के यहां प्रार्थना-पत्र दिया तो डीसीपी सिटी ने एसीपी कोतवाली को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। एसीपी कोतवाली ने नगर कोतवाली प्रभारी को मकान पर कब्जा दिलाने के पुलिस बल मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में तीन जनवरी 2025 को पुलिस बल की मौजूदगी में बैंक ने राजकुमार के मकान पर सील लगाई थी। उपनिरीक्षक अशपाल सिंह के मुताबिक स्थलीय निरीक्षण करने पर पता चला कि राजकुमार ने बैंक द्वारा लगाई सील तोड़कर मकान में रहना शुरू कर दिया है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि उपनिरीक्षक की तरफ से नगर कोतवाली में राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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