बढ़े गृहकर के मामले में पांच अगस्त को सुनवाई होगी
गाजियाबाद में बढ़े गृहकर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। निगम ने डीएम सर्किल रेट के आधार पर गृहकर बढ़ाया है, जबकि लोग इसे चार गुना तक बढ़ा हुआ मानते हैं।...

गाजियाबाद। बढ़े गृहकर के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त का समय दिया गया है। फिलहाल निगम बढ़ी दर पर गृहकर जमा नहीं करा रहा है। निगम अधिकारी भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष से निगम ने डीएम सर्किल रेट की दर से गृहकर में बढ़ोतरी की है। निगम का दावा है कि गृहकर में दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की गई। जबकि लोगों का कहना है कि चार गुना तक की बढ़ोतरी के बिल जारी किए गए हैं। निगम के निर्णय का लोग विरोध कर रहे हैं।
कुछ पार्षद और पूर्व पार्षदों ने भी निगम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बढ़े गृहकर के मामले में पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी, हिमांशु मित्तल और अनिल स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता हिमांशु मित्तल ने बताया अदालत ने सुनवाई के लिए अब पांच अगस्त की तारीख दी है। वहीं निगम अधिकारी भी बोर्ड बैठक में बढ़े हाउस टैक्स का प्रस्ताव गिरने के बाद गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं। निगम अधिकारी भी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

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