बच्ची से दुष्कर्म पर पिता को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
शर्मनाक :: - वर्ष 2024 में नाबालिग से वारदात को अंजाम दिया - पॉक्सो

गाजियाबाद, अमन वत्स। अदालत ने दो साल पहले साहिबाबाद थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया। पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। 19 फरवरी 2024 को साहिबाबाद थाने में वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ साथ किराए के मकान में रहती है।
वह साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक स्कूल में साफ सफाई का कार्य करती है। 19 फरवरी को जब वह काम पर से वापस घर आई तो उसकी बेटी ने बताया कि अब्बू ने उसके साथ गलत काम किया है।वादिनी के अनुसार उसने अपनी बेटी के पहने कपड़ों पर खून लगा देखा। इसके बाद उसने यह सारी बातें अपने पिता को बताई। आसपास के लोगों ने मिलकर उसके पति को काफी खोजा तो उसका पता नहीं चला। इसके बाद वादिनी थाने में पहुंची और अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट तृतीया के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार-6 की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। सजा के साथ ही अभियुक्त पिता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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