धोखाधड़ी के मामले में तीन दोषी को कारावास

Feb 18, 2026 06:25 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वादी मुकेश पाल सिंघल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने व्यापारिक संबंध के दौरान पैसे हड़प लिए।

धोखाधड़ी के मामले में तीन दोषी को कारावास

गाजियाबाद। अदालत ने 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले वादी मुकेश पाल सिंघल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि आबिद, मसीउल्ला और रासिद से उसका व्यापारिक संबंध था। लेनदेन के दौरान तीनों ने माल और भुगतान के नाम पर करीब 35 लाख रुपये की राशि हड़प ली। रकम मांगने पर तीनों टालमटोल करने लगे और बाद में भुगतान से इनकार कर दिया।

इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या छह के न्यायाधीश पवन कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।।कोर्ट ने इसके बाद तीनों को तीन वर्ष छह माह की कारावास की सजा सुनाई। वही, तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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