Court Orders Police to Register Complaint Against Man for Sexual Harassment of Minor in Ghaziabad नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश, Ghaziabad Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

गाजियाबाद की एक महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी बल्ले ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर महिला ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादTue, 16 Sep 2025 10:17 PM
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के प्रार्थना पत्र पर परिवाद पर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला ने अपने बेटी के साथ एक व्यक्ति द्वारा अश्लील हरकतें करने की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद महिला ने अदालत में शरण ली। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के अनुसार उसके पड़ोस में बल्ले नामक युवक शराब पीने का आदी है। वह शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में आ जाता था। इसकी शिकायत उसने कई बार युवक के परिजनों से की तो वे इसके नशे में होने का कह माफी मांग लेते थे।

13 जून 2025 को बल्ले उसके घर घुस आया। आरोप है कि बल्ले उसकी नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी बेटी ने जब शोर मचाया तो वे वहां पहुंची। इस दौरान बल्ले के परिवार वाले भी आ पहुंचे। महिला ने सारी बात उसके परिवार वालों को बताई। नाबालिग लड़की ने बताया कि बल्ले उसके साथ स्कूल जाते समय भी उसका पीछा करता और दोस्ती करने का दवाब बना रहा था। ये सुनकर बल्ले के परिवार वालों ने उल्टा महिला एवं नाबालिग लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और धमकी भी दी। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला एवं उसकी नाबालिग लड़की को बचाया। इसकी शिकायत महिला ने थाने में दी। महिला का आरोप है कि पुलिस ने ना तो उसका और उसकी बेटी का मेडिकल कराया और ना ही कोई कार्रवाई की। महिला ने जनसुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने महिला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए संबंधित थाने में परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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