हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद, संवाददाता। अदालत ने टीलामोड़ थाना क्षेत्र में युवक की गला दबाकर हत्या करने के

हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद, अमित वत्स। अदालत ने टीलामोड़ थाना क्षेत्र में युवक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई नितिन कुमार जाटव ने मुस्कान नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच विवाद होने पर युवती अपने मायके चली गई थी। आरोप है कि 30 मार्च 2026 को मुस्कान के पिता महरुद्दीन और चाचा आसिफ अली ने बातचीत के बहाने अमित, नितिन और उसकी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा को बुलाया। इसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठाकर नितिन की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खरिज करने के आदेश दिए।

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