पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामदगी के 14 साल पुराने मामले में दो आरोपी बरी
गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के भोपुरा चौक पर वर्ष 2012 में पुलिस पार्टी

गाजियाबाद, संजीव वर्मा। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के भोपुरा चौक पर वर्ष 2012 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामदगी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7 मनीष निगम की अदालत ने आरोपी आरिफ और मुस्तकिमल को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर 2012 की रात पुलिस टीम ने चार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया था, जिस दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने आरिफ और मुस्तकिमल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद करने का दावा किया था।
मामले में धारा 307 आईपीसी तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया, बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पुलिस गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास थे। इन कमियों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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