
साक्ष्य के अभाव में आरोपी को अदालत ने बरी किया
गाजियाबाद की अदालत ने 2024 में इंदिरापुरम में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया था और उसे वायरल करने की धमकी दी थी।
गाजियाबाद। अदालत ने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि 17 जनवरी 2024 को उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। इस दौरान अमन सिंह नाम के युवक ने उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर अमन उसका स्कूल बैग लेकर चला गया।

लड़की की अमन सिंह से दोस्ती थी। आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बना ली थी और उसके पिता को वीडियो भेज दी थी। आरोपी वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अमन के कमरे से नाबालिग लड़की का स्कूल बैग भी बरामद किया गया था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौतम की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी की अभियोजन के साक्ष्य विरोधाभासी है। इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




