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कारोबारी ने उधार के 61 लाख रुपये नहीं लौटाने पर अर्जी दी

-पड़ोसी कारोबारी ने अदालत में दी है अर्जी -तकादा करने पर जान से मारने की

कारोबारी ने उधार के 61 लाख रुपये नहीं लौटाने पर अर्जी दी
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादSat, 09 Jan 2021 05:10 PM
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-पड़ोसी कारोबारी ने अदालत में दी है अर्जी

-तकादा करने पर जान से मारने की धमकी दी

गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

कारोबारी ने मकान खरीदारी के लिए उधार लिए 61 लाख रुपये नहीं लौटाने पर अदालत में अर्जी दी है। अर्जी में उधार लेने वाले पड़ोसी कारोबारी व उसके परिवार के नाम मुकदमा दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई। धोखाधड़ी के शिकार गैस कारोबारी अब्दुल सत्तार स्वर्णजयंती पुरम के निवासी हैं। डासना गेट पर उनका कारोबार है। उनके अधिवक्ता विनय उपाध्याय ने अदालत में अर्जी दी है। अर्जी के मुताबिक पड़ोसी दुकानदार होने के नाते दोनों में जान- पहचान थी। बीते 20 अक्तूबर 2018 को अनवर अपनी पत्नी और बेटा के साथ सत्तार की दुकान पर आया था। अनवर ने डासना गेट मोहल्ले में ही एक मकान खरीदने के लिए 61 लाख रुपये उधार मांगे। कहा कि उधार की पूरी रकम जल्द ही लौटा देंगे। अधिवक्ता ने बताया पड़ोसी कारोबारी पर सत्तार ने भरोसा कर लिया। उन्होंने बैंक के माध्यम से कुछ दिनों में 61 लाख रुपये दे दिए। करीब दो वर्ष में भी कई तकादा करने पर अनवर ने रुपये नहीं लौटाए तब 15 दिसंबर 2020 को अब्दुल सत्तार ने अनवर से तकादा किया। तब अनवर ने रकम देने से इंकार किया। आरोप है कि अनवर और उसके बेटे नहीम ने गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर दुकान से भगा दिया। उपाध्याय ने पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखने पर दो दिन पहले अदालत में दर्जी देकर आरोपियों अनवर-नहीम समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश देने की गुहार लगाई है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली है।

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