अमरपाल को 60 दिनों तक जमानत नहीं मिलेगी
पूर्व विधायक अमरपाल को 60 दिन तक जमानत नहीं मिलेगी। गैंगेस्टर एक्ट लगने के बाद अमरपाल को खोड़ा पुलिस ने कोर्ट में तलब कर वारंट कटवा दिया है। अब निकाय चुनाव के दौरान अमरपाल को जेल में ही रहना...
पूर्व विधायक अमरपाल को 60 दिन तक जमानत नहीं मिलेगी। गैंगेस्टर एक्ट लगने के बाद अमरपाल को खोड़ा पुलिस ने कोर्ट में तलब कर वारंट कटवा दिया है। अब निकाय चुनाव के दौरान अमरपाल को जेल में ही रहना पड़ेगा।
मामले के आईओ और एसएचओ खोड़ा ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि पूर्व विधायक अमरपाल पर मंगलवार रात गैंगेस्टर एक्ट लगाया गया। इसके बाद कोर्ट में तलब कर वारंट कटवा दिया गया। पहला वारंट कटने के बाद आरोपी को 60 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है। पुलिस ने राजनीतिक लाभ में हत्या कराने के आरोप में अमरपाल पर गैंगेस्टर एक्ट लगाया है।
दो सितंबर को खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गजेंद्र के भाई योगेश ने अमरपाल समेत दो बदमाशों के लिखाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र फौजी और राजू पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 17 अक्तूबर को अमरपाल ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस अमरपाल को 12 घंटे की रिमांड पर लेकर भी आई थी, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।
12 घंटे की रिमांड पर धर्मवीर सेठी
इंदिरापुरम पुलिस पार्किंग ठेकेदार मिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी धर्मवीर सेठी को गुरुवार को 12 घंटे की रिमांड पर लेगी। कड़कड़डूमा कोर्ट से पुलिस को धर्मवीर सेठी के लिए रिमांड मिल गया है। पुलिस धर्मवीर सेठी से पूछताछ कर सबूत एकत्र करेगी, ताकि कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत कर सके। 12 जुलाई को हिंडन बैराज रोड पर धर्मवीर सेठी ने अपने साथियों के साथ गोलियां बरसा कर मिंटू की हत्या कर दी थी।