Allahabad High Court Upholds Anuj Tyagi s Election as Ghaziabad Municipal Councillor हाई कोर्ट ने पार्षद के पक्ष में सुनाया फैसला, Ghaziabad Hindi News - Hindustan
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हाई कोर्ट ने पार्षद के पक्ष में सुनाया फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 87 के पार्षद अनुज त्यागी के निर्वाचन को सही माना है। जिला अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अपील निर्वाचन के बाद निर्धारित समय सीमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादWed, 16 April 2025 12:09 AM
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हाई कोर्ट ने पार्षद के पक्ष में सुनाया फैसला

गाजियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 87 के पार्षद अनुज त्यागी के निर्वाचन को सही माना है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जिला अदालत के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। पार्षद अनुज त्यागी ने बताया कि 13 में 2023 को नगर निगम का चुनाव घोषित हुआ था। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय घोषित हुए थे। पराजित प्रत्याशी सिद्धि प्रधान अग्रवाल ने निर्वाचन को चुनौती देते हुए जिला सत्र न्यायालय में अपील की। उनकी अपील की सत्र न्यायालय वे स्वीकार कर लिया। इस आदेश के खिलाफ अनुज त्यागी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की। अनुज त्यागी के अधिवक्ता आकाश त्यागी ने बताया कि हाइकोर्ट ने उनकी याचिका का निस्तारण करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश के निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश के खारिज करते हुए बताया कि मामले में अपील निर्वाचन के बाद एक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय बीतने के बाद की गई थी।

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