सौरव दास से अभिजीत दीपके तक; गौरव भाटिया की शिकायत पर अदालत में तलब किए गए, CJP भी

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके को अदालत में तलब किया है। अदालत ने उन्हें 24 घंटे के भीतर विवादित पोस्ट्स को हटाने का आदेश भी दिया।

 Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke
गौरव भाटिया की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में अदालत ने सीजेपी नेताओं को तलब किया।

भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से दायर किए गए मानहानि मुकदमे में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका को तलब कर लिया गया है। अदालत ने सीजेपी के नाम भी समन जारी किया है। सौरव दास और आशुतोष रांका ने भाटिया पर पहले एक फर्जी न्यूज कार्ड और फिर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। अदालत ने इन सभी को 24 घंटे के भीतर खुद हटान को कहा है। इसके अलावा एक्स और मेटा से भी कहा गया है कि भविष्य में ये पोस्ट दोबारा ना प्लैटफॉर्म पर दिखें।

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि (सीजेपी) के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की ओर से भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के बारे में बिना वेरिफिकेशन के किए गए पोस्ट सही नहीं थे। हाई कोर्ट ने उन्हें स्वयं ही इसे हटाने का सुझाव दिया है। सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर पेश हुए वकीलों ने अदालत से कहा कुछ पोस्ट डिलीट किए जा चुके हैं और अन्य को भी किया जाएगा। वहीं, अभिजीत दीपके ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा था।

हाई कोर्ट ने भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर सीजेपी और उसके नेताओं सौरभ दास, अभिजीत दिपके व आशुतोष रांका के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की। कोर्ट ने सीजेपी और उसके नेताओं के वकीलों को निर्देश दिया कि वे गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने के बारे में जानकारी लें। हाई कोर्ट को दास और रांका के वकीलों की ओर से बताया गया कि एआई से बनाए गए उस बैनर को हटा दिया गया है।

गौरव भाटिया ने कहा- हर्जाना चाहिए, अदालत ने सीजेपी नेताओं को किया तलब

कुछ देर के विराम के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होने पर अदालत ने गौरव भाटिया से कहा कि प्रतिवादी पोस्ट हटान को तैयार हैं। अदालत की ओर से मध्यस्थता के लिए भेजे जाने की पेशकश भी की गई। लेकिन गौरव भाटिया ने कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा को पहुंचाई गई क्षति का हर्जाना चाहते हैं। उन्होंने सीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर बहुत अधिक फॉलोअर्स होने का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन में 10 लाख से भी अधिक लोग पोस्ट देखते हैं। भाटिया की ओर से हर्जाने पर जोर दिए जाने के बाद अदालत ने एक तरफ जहां सभी पोस्ट को 24 घंटे में डिलीट करने को कहा तो वहीं सीजेपी और इसके नेताओं के नाम समन जारी किया है।

अदालत ने क्या दी नसीहत

अदालत ने सीजेपी नेताओं को पुष्टि के साथ ही कुछ शेयर करने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि विरोध करने के कई तरीके हैं। क्या आपको वाकई इस हद तक जाने की जरूरत है। आप युवा हैं। आपकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि वह भी उस दौर से गुजरा है और गौरव भाटिया भी उस दौर से गुजर चुके हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, जबकि दूसरा पक्ष छवियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए चैनल के लोगो का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका दायर करने के बाद भी एक तंत्र मौजूद है और उन्होंने पश्चाताप का मुद्दा उठाया।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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