महिला से चेन झपटने पर बाइक सवारों को पांच-पांच वर्ष की कैद
फरीदाबाद की अदालत ने झपटमारी के मामले में दो बाइक सवारों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 21 अक्तूबर 2019 का है जब एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर आरोपी फरार हो गए थे।

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषाेत्तम कुमार की अदालत ने झपटमारी करने के मामले में दोषी ठहराए गए दो बाइक सवारों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लीगल ऐड चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने 21 अक्तूबर 2019 को सेक्टर-19 निवासी सुधा गुप्ता की शिकायत पर झपटमारी के आरोप में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि घटना के वक्त वह पार्क में सैर करने के बाद अपने घर के लिए जा रही थीं।
पार्क के गेट पर एक युवक आया और उसके गले से सोने की चेन झपटकर अपने बाइक सवार साथी के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 29 जून 2019 को पुलिस ने इस मामले में यूपी शामली के अंतर्गत नया बांस गांव निवासी 30 वर्षीय विनोद और 26 वर्षीय पंकज उर्फ पिंकू को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के वक्त आरोपी गाजियाबाद की उतरांचल कॉलोनी में रह रहे थे। तभी से इस मामले की अदालत में सुनवाई चल रही थी। 18 अप्रैल को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देदिया था।
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