महिला से आभूषण-नकदी हड़पने वाले तांत्रिक दोषी करार
फरीदाबाद की अदालत ने महिला से तीन लाख रुपये और सोने के आभूषण हड़पने के मामले में तीन तांत्रिकों को दोषी ठहराया है। पीड़ित महिला ने तांत्रिकों द्वारा दिए गए झांसे में आकर उन्हें पैसे और आभूषण दिए। अदालत 27 जनवरी को दोषियों की सजा सुनाएगी।

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला से तीन लाख रुपये और सोने के आभूषण हड़पने के मामले में आरोपी तीन तांत्रिकों को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को 27 जनवरी को सजा सुनाएगी। एसजीएम नगर थाना पुलिस ने यह मामला नौ मार्च 2021 को एनआइटी की एक कॉलोनी निवासी डिंपी गर्ग की शिकायत पर दर्ज किया था। उन्होंने शिकायत में बताया था कि कुतुब विहार गाेयला डेरी नई दिल्ली निवासी के मयूद्दीन, शेर मोहम्मद और आजाद एक सांप लेकर उसके घर आए थे। उन्होंने पीड़ित महिला से कहा था कि कुछ दान कर दो, तुम बहुत धनवान हो, लेकिन तुम्हारे लड़का नहीं है।
इस पर उन्होंने तांत्रिकों सेसमाधान पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके समाधान में 25 हजार रुपये खर्च करनेपड़ेंगे। इस पर पीड़ित महिला ने 25 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद वे पूजा का सामान लेकर आने की बात कहकर चले गए थे। कुछ समय बाद वे आ गए। महिला उनके लिए चाय बनाकर ले आई। इस दौरान तांत्रिकों ने कहा कि अपने घर के आभूषण और नकदी ले आओ, उनकी पूजा की जाएगी। इस पर महिला तीन लाख रुपये औरआभूषण लेकर आ गईं। तांत्रिकों ने उने से कहा कि पहले चाय पी लो। चाय पीते ही महिला बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तोतांत्रिक आभूषण और नकदी लेकर गायब हो गए थे। इस पर उन्हाेंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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