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अदालत में मुवक्किल नहीं आए कोई नुकसान नहीं होगा: न्यायाधीश

अदालत में मुवक्किल नहीं आए कोई नुकसान नहीं होगा: न्यायाधीशअदालत में मुवक्किल नहीं आए कोई नुकसान नहीं होगा: न्यायाधीशअदालत में मुवक्किल नहीं आए कोई नुकसान नहीं होगा: न्यायाधीशअदालत में मुवक्किल नहीं...

अदालत में मुवक्किल नहीं आए कोई नुकसान नहीं होगा: न्यायाधीश
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादTue, 17 Mar 2020 05:27 PM
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फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश चौबे ने बताया कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कोरोना वायरस के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मुवक्किल के लिए निर्देश दिए गए हैं वे अदालत में नहीं आए। अदालत नहीं आने से मुवक्किलों का नुकसान नहीं होगा। साथ ही आरोपियों की पेशी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। सभी अधिवक्ताओं से भी अपील की गई है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक अदालत में नहीं आए। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि मुवक्किलों को अदालत में नहीं बुलाए। साथ ही मास्क का उपयोग करें और बार-बार अपने हाथों को सेनिटाइज करने की व्यवस्था रखें। न्यायिक परिसर में मंगलवार को अदालतों में मुकदमे की तारीख दी गई। कोरोना के खौफ को देखते हुए मुवक्किलों की भीड़ अदालत में एकत्रित नहीं होने दी जा रही है।

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