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नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के आरोप में दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के आरोप में दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हमारे संवाददाता पलवल। एडिशनल सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ ओरल सेक्स करने वाले...

नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के आरोप में दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादFri, 21 Sep 2018 07:41 PM
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एडिशनल सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ ओरल सेक्स करने वाले को दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। याद रहे कि बीती 15 जनवरी को एक नाबालिग बच्ची दुकान से सामान लेने गई थी, तभी दुकानदार बच्ची को टायलेट में ले गया और ओरल सेक्स करने लगा। घर पहुंचकर बच्ची ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बीती 19 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया। न्यायधीश शर्मा ने आरोपी कन्हैया निवासी मीसा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को दस साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट हरिशंकर शर्मा ने बताया कि आठ महीने से भी कम समय में केस का फैसला कर दोषी को जेल भेज दिया।

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