सुप्रीम कोर्ट से नागीना ब्लॉक समिति चेयरमैन को राहत, कार्रवाई पर रोक

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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सुप्रीम कोर्ट ने नागीना ब्लॉक समिति के चेयरमैन को राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई में न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे चुनौती दी गई थी। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सुप्रीम कोर्ट से नागीना ब्लॉक समिति चेयरमैन को राहत, कार्रवाई पर रोक

नूंह, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने नागीना ब्लॉक समिति चेयरमैन को बड़ी राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।  न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरशद के अनुसार यह मामला चेयरमैन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे पहले पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर ही सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

साथ ही विवादित आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता के अनुसार प्रतिवादी पक्ष को निर्धारित समय में जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई बाद में तय की जाएगी। इस आदेश के बाद चेयरमैन को अंतरिम राहत मिल गई है और अब आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। जिसको लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

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