
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे
नूंह में मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता अब सरल पोर्टल पर आवेदन करने से मिलेगी। आवेदक को पीपीपी आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा और चिकित्सा बिल अपलोड करने होंगे। आवेदन की जांच के बाद, स्वीकृति पर आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
नूंह। मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा के लिए मिलने वाली वित्तीय सेवा के लिए अब सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल, सुगम एवं पारदर्शी हो गई है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल तथा चिकित्सा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उपायुक्त अखिल पिलानी ने आवेदन की जांच व स्वीकृति प्रक्रिया के संबंध में बताया कि पोर्टल पर आवेदन दर्ज होने के बाद इसे संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास भेजा जाएगा।

जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी अनुशंसा सहित आवेदन को डीसी कार्यालय भेजेंगे। इसके बाद आवेदन को संपत्ति सत्यापन हेतु संबंधित तहसीलदार के पास तथा चिकित्सीय दस्तावेज सत्यापन हेतु सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा। संपत्ति सत्यापन के लिए चार दिन तथा चिकित्सीय दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद आवेदन को उपायुक्त की संस्तुति सहित कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जो इसे सीनियर अकाउंट अधिकारी को अग्रेषित करेंगे। स्वीकृति उपरांत आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज खर्च का अधिकतम 25 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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