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कंपनी में यौन शोषण निवारण की जानकारी दी

कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निवारण एवं निषेध जागरूकता अभियान के अंतर्गत हिंद टर्मिनल कंपनी जनोली व नॉर ब्रेमसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बघोला पलवल में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन...

कंपनी में यौन शोषण निवारण की जानकारी दी
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादSat, 23 Jun 2018 04:55 PM
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कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निवारण एवं निषेध जागरूकता अभियान के अंतर्गत हिंद टर्मिनल कंपनी जनोली व नॉर ब्रेमसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बघोला पलवल में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत, अनुराधा चौहान व इंद्रजीत द्वारा किया गया।

पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने कंपनी के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण अधिनियम 2013 के बारे में जागरूक किया। उन्होंने हैव ए सेफ वर्कप्लेस के उद्देश्य के बारे में बताया कि उक्त अभियान के माध्यम से विशेष तौर से महिला कर्मचारियों को कार्य स्थल पर होने वाले यौन शोषण के खिलाफ यौन शोषण निषेध विधियों के बारे में समझाना है। इसके लिए जागरूक करने के साथ ही आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करवाना है। उन्होंने अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बताया कि यौन शोषण के अलावा महिला के कार्य में व्यवधान डालना या महिला के लिए भयावह, द्वेषपूर्ण या आक्रामक वातावरण बनाना, अपमानजनक व्यवहार जिससे महिला की सेहत व सुरक्षा प्रभावित हो, उक्त परिस्तिथियां भी यौन शोषण की श्रेणी में आती हैं, जो दंडनीय अपराध हैं। इसके अलावा उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी व सदस्यों की शक्तियों व कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया। उन्हें विशेष तौर से बताया कि किसी भी प्रकार की शिकायत व मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दर्ज करवाया जा सकता है, जो शिकायत संबंधित प्राधिकरण को पहुंच जाती है। हिंद टर्मिनल कंपनी शिविर में योगेश मलासी, राजन मेहरा प्रबंधक व लक्ष्मण सिंह एडमिन स्टाफ तथा नॉर कंपनी शिविर में लगन खत्री, चेतन शर्मा उप प्रबंधक व अंबिका यादव सहायक प्रबंधक अन्य कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे।

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