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सरपंच दयावती तुरंत प्रभाव से निलंबित

गांव पलवली में हुई पांच लोगों की हत्या के मामले आरोपी सरपंच के जेल जाते ही जिलाधीश समीरपाल सरो ने मंगलवार को फरीदाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत पलवली की महिला सरपंच दयावती को तुरंत प्रभाव से निलंबित...

सरपंच दयावती तुरंत प्रभाव से निलंबित
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादTue, 19 Sep 2017 07:40 PM
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गांव पलवली में हुई पांच लोगों की हत्या के मामले आरोपी सरपंच के जेल जाते ही जिलाधीश समीरपाल सरो ने मंगलवार को फरीदाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत पलवली की महिला सरपंच दयावती को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। जिलाधीश सरो ने यह आदेश हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 51(1)(ए) के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि पलवली की सरपंच दयावती के विरुद्ध थाना खेड़ी पुल फरीदाबाद में 18 सितंबर 2017 को आईपीसी के अधिनियम 1807 की धारा 148, 149, 302, 307, 323, 452, 506 व आर्म्स एक्ट-1959 की धारा-25 के तहत एफआईआर संख्या-110 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके परिणामत: उसके नैतिक पतन के चलते सरपंच पद के कर्तव्य को निभाने में दुविधा के कारण उसका निलंबन जरूरी है। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त निलंबित महिला सरपंच अब पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। उन्होंने इस संबंध में निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) फरीदाबाद को सूचित करते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद को आदेश दिए हैं कि वह निलंबित सरपंच दयावती को सूचना पावती प्रमाणित करके उपायुक्त को अवगत कराए और ग्राम पंचायत पलवली के सरपंच का चार्ज किसी बहुमत वाले पंच को दिलाने की कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाए।

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