पुलिस पार्टी पर फायरिंग मामले में दो लाइसेंस निलंबित
नूंह में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में जिला प्रशासन ने दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। दोनों लाइसेंस धारकों को हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की और मामले की जांच स्पेशल क्राइम ब्रांच कर रही है।

नूंह, सरसमल। पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई नूंह पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर की गई। दोनों लाइसेंस धारकों को हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार थाना बिछौर में सितंबर 2025 में गांव इंदाना निवासी आजाद और खालिद समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपितों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए।
मामले की जांच फिलहाल स्पेशल क्राइम ब्रांच फरीदाबाद कर रही है।नूंह पुलिस ने जिला प्रशासन को भेजी रिपोर्ट में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग और कानून व्यवस्था पर खतरे की आशंका जताई थी। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से दोनों लाइसेंस धारकों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताते हुए जांच लंबित होने की बात कही थी। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों शस्त्र लाइसेंस जांच पूरी होने या अगले आदेश तक निलंबित कर दिए। साथ ही दोनों को अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी थाने या अधिकृत गन हाउस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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