पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

Apr 14, 2026 04:27 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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पलवल के जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने फसल अवशेष (पराली) जलाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है। पराली जलाना कानूनन अपराध है, जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे आधुनिक प्रबंधन अपनाएं।

पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

पलवल, सरसमल। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में फसल अवशेष (पराली) जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना कानूनन अपराध है और इससे वायु प्रदूषण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। जिलाधीश ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक तरीकों से उसका प्रबंधन करें।

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