ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR फरीदाबादपत्नी व बेटे की हत्या में उम्रकैद

पत्नी व बेटे की हत्या में उम्रकैद

अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने पत्नी व बेटे की हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई...

पत्नी व बेटे की हत्या में उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादWed, 24 Jan 2018 08:03 PM
ऐप पर पढ़ें

अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने पत्नी व बेटे की हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलाई 2015 को सेक्टर-तीन निवासी बालकिशन कौल अपने जीजा कुलदीप धर को फोन मिलाते रहे, लेकिन उनका फोन नहीं मिल सका। रात को करीब 10 बजे बालकिशन कौल अपने जीजा के छोटे भाई सुधीर व दो अन्य दोस्तों के साथ कुलदीप धर के घर पहुंचे। कुलदीप भी सेक्टर तीन में ही रहता था। इस दौरान उन्होंने मकान का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सूचना पुलिस को दे दी गई। सेक्टर-तीन चौकी पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़ा तो अंदर के हालात देखकर सन्न रह गए।

मकान में सारा सामान बिखरा हुआ था और अंदर कुलदीप धर, पत्नी सरोज व 17 साल का बेटा कृष्णा खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़े थे। जांच करने पर सरोज और कृष्णा पुलिस को मृत मिले, जबकि कुलदीप धन की सांसें चल रहीं थीं। तीनों पर चाकू से वार किए गए थे। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद 16 अगस्त 2015 को कुलदीप धर के ठीक हो जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हत्या व आत्महत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें