विधवा महिला की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

Apr 07, 2026 07:35 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में छह साल पहले हुई विधवा महिला लज्जावती की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या 2020 में हुई थी जब लज्जावती के पति की मृत्यु के बाद आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाईं और शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर उसका गला घोंट दिया।

विधवा महिला की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई विधवा महिला की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मंगलवार को महिला की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल ऐड चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, तीन जुलाई 2020 को ओल्ड फरीदाबाद की फ्रेंडस कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय विधवा लज्जावती की 35 वर्षीय मनोज चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।पीड़िता

ने शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी लज्जावती के पति की करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। वह लज्जावती सेक्टर-16 स्थित सब्जी मंडी में सब्जी की रेहड़ी लगाती थी। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने के बाद आरोपी मनोज उर्फ लीलू भी की रेहड़ी लगाता था। उनसे बेटी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दीं। जब उसकी बेटी ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। इस दौरान आरोपी ने चुनरी से गला घोंटकर उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। उधर, पुलिस ने घटना के बाद आठ जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हो गई थी। दो अप्रैल को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया था।

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