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हत्या व लूट के चार आरोपियों को आजीवन कैद व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

हत्या व लूट के चार आरोपियों को आजीवन कैद व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना हमारे संवाददाता पलवल। एडिशन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या, लूट व छेड़खानी के मामले में एक महिला सहित...

हत्या व लूट के चार आरोपियों को आजीवन कैद व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,फरीदाबादThu, 13 Sep 2018 05:47 PM
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एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या, लूट और छेड़छाड़ के मामले में एक महिला सहित चार लोगों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में एक-एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वकील दलेल सिंह ने बताया कि हथीन थाना अंतर्गत गांव लखनाका निवासी कासम ने 13 सितंबर 2016 में पुलिस को शिकायत दी थी कि वह शाम साढ़े चार बजे भाई रिजवान, लुकमान व चचेरे भाई साहुन के साथ खेतों पर था। उसी दौरान शकील अपनी भतीजी के साथ बाइक पर होकर खेतों पर चारा लेने जा रहा था। वहीं खेतों में फारुख सहित 6-7 लड़के पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे। शकील की भतीजी को देख उक्त युवक अश्लील कमेंट पास करने लगे, जिसका विरोध किया गया। विरोध करने पर वहां झगड़ा होने लगा, झगड़े के दौरान फारुख ने फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने वालों में फारुख के साथ फरमुद्दीन, सूबेदीन और फरमीना सहित 10-15 लोग शामिल थे। इस झगड़े में रिजवान को चोटें आईं और उसकी मौत हो गई और बाकी को गंभीर चोटें आईं। हमलावर बाइक व पीड़िता के गले से चेन लूट कर फरार हो गए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान फारुख, फरमुद्दीन, सूबेदीन और फरमीना को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा फखरु, फरमुद्दीन और सूबेदीन को 6 महीने की सजा और 500 रुपये सजा भी सुनाई है।

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