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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने लगाया कानूनी जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने लगाया कानूनी जागरूकता शिविर

संक्षेप: पलवल में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। डीएलएसए के अधिवक्ता ने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता से जोड़ने का प्रयास किया। श्रमिकों को सलाह दी गई कि वे कानूनी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

Sat, 1 Nov 2025 08:29 PMNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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पलवल, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव हरीश गोयल के मार्गदर्शन में शनिवार को गांव बघौला स्थित पूजा फोर्ज लिमिटेड में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता हंसराज शांडिल्य व पीएलवी दिनेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने श्रमिक सुरक्षा अभियान चलाकर श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता हंसराज शांडिल्य ने बताया कि श्रमिक सुरक्षा अभियान का उद्देश्य श्रमिकों और कानून के बीच की खाई को पाटना है, ताकि हर श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय प्राप्त करने के लिए सशक्त बन सके।

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उन्होंने कहा कि यह अभियान श्रमिकों को शिक्षित व सशक्त बनाते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी विभागों और कल्याणकारी संस्थाओं के सहयोग से असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। इस दौरान श्रमिकों को कंपनी अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, काम के घंटे, अवकाश, यूनियन से जुड़ने के अधिकार और सुरक्षित कार्य वातावरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिवक्ता शांडिल्य ने श्रमिकों को बताया कि किसी भी कानूनी समस्या या सलाह के लिए वे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01275-298003 पर संपर्क कर घर बैठे मुफ्त कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।