Faridabad News: अरूआ की पंचायती भूमि से पेड़ काटने पर पूर्व सरपंच पर मुकदमा दर्ज
Faridabad News: बल्लभगढ़ के गांव अरूआ की पंचायती भूमि से पूर्व सरपंच सुभाष भाटी के द्वारा अवैध रूप से काबली कीकर के पेड़ काटने के मामले में छांयसा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई बीडीपीओ आरती यादव की शिकायत पर की गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। तिगांव खंड के गांव अरूआ की पंचायती भूमि से अवैध रूप से काबली कीकर के पेड़ काटने के मामले में छांयसा थाना पुलिस ने गांव के पूर्व सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) तिगांव आरती यादव की लिखित शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव अरूआ निवासी सुभाष भाटी पूर्व सरपंच ने 1 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत की भूमि पर खड़े काबली कीकर के पेड़ों की अवैध कटाई कर दी। घटना की सूचना ग्राम सरपंच द्वारा वन विभाग को भी दी गई थी। वन राजिक अधिकारी, बल्लभगढ़ ने अपने पत्र के माध्यम से पंचायती भूमि से वृक्ष काटने वाले आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की संस्तुति की थी। इसके बाद बीडीपीओ कार्यालय ने संबंधित दस्तावेजों सहित शिकायत छांयसा थाना पुलिस को भेजी।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत के आधार पर छांयसा थाना पुलिस ने मुकदमा 9 जुलाई 2026 को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच की स्थिति
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि बीडीपीओ तिगांव की शिकायत के आधार पर थाना छांयसा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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