निगम चुनाव में पौने 15 लाख मतदाता दो मार्च को वोट डालेंगे
हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें फरीदाबाद सहित विभिन्न शहरों के लिए 2 मार्च को मतदान होगा। 14.70 लाख मतदाता मेयर और पार्षदों का चुनाव करेंगे। नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू...

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकूला में प्रेसवार्ता कर चुनाव की घोषणा कर दी। फरीदाबाद सहित हरियाणा के विभिन्न शहरों के नगर निकाय के लिए दो मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे। फरीदाबाद में 14.70 लाख मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 11 फरवरी को नामांकन शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। उम्मीदवार 19 फरवरी को नाम वापस ले सकेंगे। दो मार्च को मतदान होगा। मतदाताओं को नोटा का विकल्प दिया जाएगा। 12 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। 12 मार्च की सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पांच फरवरी को उपायुक्त अपने कार्यालय में चुनाव की अधिसूचना नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले भी नहीं हो पाएंगे। अनुमति लेकर ही तबादले किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि आयुक्त ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों या किसी अन्य विवाद की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह ब्यौरा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाना होगा। मेयर पद के लिए 10 हजार रुपये और वार्ड पार्षद के लिए तीन हजार रुपये का सिक्योरिटी राशि देनी होगी। उधर, मेयर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 30 लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। जबकि निगम पार्षद उम्मीदवार साढ़े सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
14.70 लाख मतदाता करेंगे मतदान
नगर निगम चुनाव में 14 लाख 70 हजार 666 मतदाता 46 पार्षद और मेयर का चुनाव करेंगे। चुनाव बूथ की संख्या 1302 निर्धारित की जा चुकी है। वर्ष 2017 में हुए नगर निगम चुनाव में 40 वार्ड थे। 40 पार्षद चुनने के लिए करीब 10 लाख 20 हजार मतदाताओं ने मतदान किया था। अभी तक पार्षदों का ही सीधा चुनाव होता था। बाद में पार्षद नगर निगम मेयर (महापौर), सीनियर डिप्टी मेयर (वरिष्ठ उपमहापौर) और डिप्टी मेयर (उपमहापौर) का चुनाव करते थे।
वार्डबंदी न होने से चुनाव में हुई देरी
नियम के मुताबिक, पांच वर्ष के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे। इस लिहाज से वर्ष 2022 के फरवरी माह में नगर निगम के चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन, अदालत में लंबित याचिका तो कभी वार्डबंदी के गठन में देरी की वजह से निगम चुनाव टलते चले गए।
पहले चुनाव में 25 वार्ड थे
प्रदेश में पहली बार फरीदाबाद में नगर निगम का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। इस उस वक्त 25 वार्ड पर चुनाव हुआ था। वर्ष 2005 में दूसरी बार परिसीमन हुआ और वार्ड की संख्या 35 कर दी गई। इसके बाद वर्ष 2016 में तीसरी बार परिसीमन हुआ और वार्ड की संख्या 40 को गई। वर्ष 2017 में पिछला चुनाव 40 वार्ड पर हुआ था। वर्ष 2021 में ग्रेटर फरीदाबाद के 24 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किए जाने से नए सिरे से वार्डबंदी की जरूरत महसूस हुई थी।
गत वर्ष 22 दिसंबर को हुआ था वार्ड आरक्षण
नगर निगम चुनाव के लिए सभी 46 वार्ड गत वर्ष 22 दिसंबर को आरक्षित कर दिए गए थे। पिछड़ा वर्ग-बी में पुरूष वर्ग के लिए वार्ड नंबर-42 और वार्ड नंबर-सात पिछड़ा वर्ग बी की महिला के लिए आरक्षित किया गया था। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड संख्या 4, 5, 8, 9, 11, 17, 25, 27, 31, 38, 39 और 43 को आरक्षित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए वार्ड संख्या 33 और 45 आरक्षित है। इसी तरह मेयर पद के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस बार फरीदाबाद नगर निगम का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जा चुका है।
500 से ज्यादा विकास कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे
चुनाव की घोषणा की वजह से विभिन्न विभागों के 500 से ज्यादा विकास कार्यों के टेंडर नहीं लग सकेंगे। नगर निगम क्षेत्र में जिम, सीवर लाइन, सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन आदि कार्य लंबित रहेंगे।
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