
आईएमटी में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक किया
फरीदाबाद में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमन्त शर्मा ने आंतरिक समिति के गठन की अनिवार्यता पर जोर दिया। उप श्रम आयुक्त भगत प्रताप ने यौन उत्पीड़न रोकथाम एक्ट के उल्लंघन पर गंभीर कानूनी परिणामों की चेतावनी दी।
फरीदाबाद, संवाददाता। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल और फ़रीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन द्वारा सेक्टर-17 स्थित प्रशिक्षण केंद्र में यौन उत्पीड़न की रोकथाम जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ़रीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन अध्यक्ष हेमन्त शर्मा व भगत प्रताप, उप श्रम आयुक्त फ़रीदाबाद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फ़रीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के चेयरमैन एवं मुख्य संरक्षक एच.एल. भूतानी ने की। मुख्य अतिथि हेमन्त शर्मा ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में आंतरिक समिति का गठन कानूनी रूप से अनिवार्य है।जिला
श्रम आयुक्त भगत प्रताप डीएलसी ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम एक्ट के उल्लंघन को गंभीर कानूनी अपराध बताते हुए कहा कि नियमों का पालन न करने पर पहली बार 50,000 तक का जुर्माना, और बार-बार उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई एवं लाइसेंस रद्द होने तक के प्रावधान हैं। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि हेमन्त शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि भगत प्रताप ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन दीपक प्रसाद ने अत्यंत प्रभावी ढंग से किया। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और अनुपालन के लिए आवश्यक बताया।

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