Government Launches One-Time Tax Settlement Scheme for Relief to Taxpayers बकायेदार करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू, Faridabad Hindi News - Hindustan
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बकायेदार करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू

सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। इससे व्यापारियों को पुराने टैक्स बकायों से छुटकारा मिलेगा। योजना के तहत ब्याज व जुर्माना माफ कर तीन श्रेणियों में लाभ दिया जाएगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 12 April 2025 12:06 AM
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बकायेदार करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू

नूंह। सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। इससे व्यापारियों को पुराने टैक्स बकायों से छुटकारा मिलेगा। योजना के अंतर्गत ब्याज व जुर्माना माफ कर तीन स्लैब में लाभ दिया जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आरके चौधरी ने बताया कि यह योजना वैट, सीएसटी, एचजीएसटी एक्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स एक्ट के तहत 30 जून 2017 से पहले के बकाया मामलों पर लागू होगी। योजना का उद्देश्य करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देना है। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी और इसके तहत करदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले करदाताओं को कुल बकाया का केवल 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जिसमें एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के बकायादारों को केवल मूल टैक्स का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा, वह भी एकमुश्त या दो किश्तों में। उन्हें ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। तीसरी श्रेणी में 10 करोड़ रुपये से अधिक के बकायादारों को केवल ब्याज और जुर्माने की छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें मूल टैक्स की पूरी राशि चुकानी होगी।

विभाग ने सभी पात्र करदाताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अगर किसी को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई हो, तो वे नूंह स्थित उप आबकारी एवं कराधान कार्यालय के जीएसटी सुविधा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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