
मासूम से कुकर्म के प्रयास में सात वर्ष का कारावास
पलवल। संवाददाता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्चे
पलवल। संवाददाता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्चे के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के आरोप में दोषी ठहराए गए युवक को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी मुताबिक, यह घटना 24 मार्च 2023 की है। करीब पांच वर्षीय पीड़ित बच्चा अपने घर के पास चौक में खेल रहा था। तभी आरोपी हेमू उसे बहला-फुसलाकर पास के प्लॉट में बने बाथरूम में ले गया और उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया।
इसी दौरान पीड़ित बच्चे का ममेरा भाई वहां पहुंच गया। उसे देखकर आरोपी घबरा गया और वहां से फरार हो गया। भागते वक्त उसने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में पीड़ित के पिता की शिकायत पर महिला थाना पलवल पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पलवल पुलिस द्वारा जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं मजबूत पैरवी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध में पुलिस कोई कोताही नहीं बरतेगी। पलवल पुलिस बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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